महाराष्ट्रविदर्भ

जिलास्तर पर ७० तथा राज्यस्तर पर ३० प्रतिशत प्रवेश

कोरोना के चलते आयटीआय प्रवेश के नियम में बदलाव

हिं.स./दि. २२
मुंबई– १० वीं व १२वीं की परीक्षा के परिणाम के पश्चात अनेक विद्यार्थी आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था) में प्रवेश लेना पसंद करते है. किंतु इस साल कोरोना की पाश्र्वभूमि पर प्रवेश के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गये है. जिसमें ७० प्रतिशत जिलास्तर पर व ३० प्रतिशत राज्यस्तर पर प्रवेश दिए जायेंगे. इस बदलाव के कारण जिलास्तर पर प्रवेश के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है. उसी प्रकार राज्यस्तर पर ३०प्रतिशत प्रवेश के नियम को लेकर अधिक से अधिक उम्मीदवारों को अपने ही जिलें में प्रवेश मिले, ऐसा मत व्यक्त किया जा रहा है.
कोरोना की पाश्र्वभूमि पर प्रवेश प्रक्रिया आसान हो व १०० प्रतिशत स्थान भरे जाए. इसके लिए आयटीआय के नियमों में शासन द्वारा बदलाव किया गया है. इस नियम के लिए व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचनालय के सहसंचालक डॉ. अनिल जाधव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था. समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है. उसी रिपोर्ट के आधार पर २०२०-२१ शैक्षणिक सत्र से सुधारित नियमावली घोषित की गई है. उसके अनुसार जिला व राज्यस्तर पर इच्छुक विद्यार्थियों की प्राविण्य सूची तैयार की गई है. उन्हें जिले की आयटीआय कॉलेज में प्रवेश लेना हो तो वहां उनके निवास की जांच व्यवस्था पोर्टल पर जिला निहाय आयटीआय संस्था की व विषय की सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी.
आयटीआय संस्था में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को आवश्यक डॉटा, शिक्षा, मंडल द्वारा लिया जायेगा. प्रवेश के लिए जनरल ४ फेरिया होगी. प्रवेश नियंत्रण समिति की स्थापना उसी प्रकार ४ फेरियों के पश्चात पारदर्शक पध्दति से समूपदेशन भी करवाया जायेगा, ऐसी जानकारी सहसंचालक अनिल जाधव ने दी है. निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मेें व्यवस्थापन कोटे में से अल्पसंख्यांक संस्थाओं को अल्पसंख्यांक कोटे से किए हुए प्रवेश पोर्टल पर अपलोड करना बंधनकारक रहेगा. संस्था व्यवस्थापन समिति की जगह की जानकारी पोर्टल पर रखी जायेगी. यह जगह भी ऑनलाईन भरी जायेगी. जिस जगह का प्रवेश के लिए संस्था ने निश्चित किए हुए प्रशिक्षण शुल्क की जानकारी भी देनी होगी, ऐसा भी स्पष्ट किया गया है. विद्यार्थियों को प्रवेश के संदर्भ में जानकारी मोबाइल पर देने की व्यवस्था की गई है. राज्य की संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया का नियंत्रण राज्यस्तरीय समिति के पास होगा. इसके लिए व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचनालय के संचालक समिति के अध्यक्ष रहेंगे.

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