महाराष्ट्र

नियम में न बैठने वाले किसानों को 755 करोड रुपए ‘दशहरा गिफ्ट’

6 लाख अतिवृष्टि पीडितों को राज्य सरकार देगी सहायता

मुंबई-दि.30  नियम में न बैठने वाले अतिवृष्टि पीडित किसानों को विशेष तौर पर सहायता करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. अतिवृष्टि पीडित किसानों की सहायता करने के लिए शासन के निर्धारित नियम है, परंतु इस नियम में न बैठने वाले राज्य के 6 लाख किसानों को 755 करोड रुपए की सहायता देने का निर्णय गुरुवार को आयोजित मंत्रीमंडल उपसमिति की बैठक में लिया गया.
जून से अगस्त 2022 के बीच अतिवृष्टि पीडित किसानों को सरकार ने इस घोषणा के माध्यम से राहत दी है. एसडीआरएफ के नियमों के बाहर जाकर आर्थिक सहायता देने का सरकार के नियमों के कारण राज्य के नुकसान पीडित किसानों को लाभ मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने बताया. अतिवृष्टि के लिए निर्धारित किये गए नियम में नहीं बैठने के बाद भी हुए नुकसान के बदले में सहायता का प्रस्ताव औरंगाबाद विभागीय आयुक्त, अमरावती विभागीय आयुक्त और सोलापुर जिलाधिकारी ने शासन सामने प्रस्तुत किया था. प्राकृतिक विपदा निवारण के लिए अब तक करीब 4 हजार 500 करोड रुपए की निधि शासन ने वितरित की हे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रालय में ली गई इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदि उपस्थित थे.

इन जिलों को लाभ
औरंगाबाद 12679
जालना 678
परभणी 254525
हिंगोली 96677
बिड 4880
लातुर 213251
उस्मानाबाद 11260995
यवतमाल 3671131
सोलापुर 74446
कुल क्षेत्र 54964631

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