महाराष्ट्र

17 नवंबर तक अनिल अंबानी पर दंडात्मक कार्रवाई न करें

मुंबई हाईकोर्ट ने दिए आयकर विभाग को निर्देश

मुंबई-/ दि. 27  मुुंबई हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह रिलायंस समूह के चेअरमॅन अनिल अंबानी के खिलाफ आगामी 17 नवंबर तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे. इसके साथ ही कोर्ट ने कथित रूप से 420 करोड रूपये की कर चोरी के मामले में अंबानी को अंतरिम राहत दी है. आयकर विभाग ने 8 अगस्त 2022 को इस मामले में अंबानी को नोटिस जारी किया था.
नोटिस के मुताबिक अंबानी ने अपने स्वीस बैंक के खाते में अघोषित 814 करोड रूपये की जानकारी छिपाई थी. आयकर विभाग ने कहा था कि क्यों न अंबानी के खिलाफ काला धन कानून की धारा 50 व 51 के तहत मुकदमा चलाया जाए?. आयकर विभाग ने अंबानी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जानबूझकर विदेशी बैंक खाते में जमा राशि की जानकारी छिपाई है. याचिका में दावा किया गया है कि आयकर विभाग के नोटिस में विदेशी बैंक खाते में जिस लेन-देन का जिक्र किया गया है. वह साल 2006- 2007 ,2010-2011 के है. जबकि काले धन से जुडे कानून को साल 2015 में पारित किया गया है.

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