महाराष्ट्र
90 करोड की ठगी, एक रूपया भी वापस नहीं
उच्च न्यायालय, जि. न्यायालय तथा ग्राहक न्यायालय में अनेक मामलों पर सुनवाई शुरू
नागपुर/दि.8– विगत 4 वर्षो में महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स (एमपीआयडी) कानून के अंतर्गत नागपुर शहर में आर्थिक अपराध शाखा ने 26 अपराध दर्ज किए है. इस अपराध में ठगी की रकम 90 करोड के भीतर थी. इसमें से एक रूपया भी पीडिता को वापस नहीं मिला. नागपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय द्बारा यह सूचना अधिकार के अंतर्गत यह जानकारी सामने आयी है.
उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तथा ग्राहक न्यायालय में ठगी के अनेक मामलों में सुनवाई शुरू है. इस प्रकार के मामलों में पीडिता की ओर से पैरवी करनेवाले एड. सुदीप बदाना ने पुलिस आयुक्तालय की आर्थिक अपराध शाखा में इस संबंध में सूचना का आवेदन किया था. एमपीआईडी कानून अंतर्गत कितने अपराध दर्ज हुए. ठगी की कुल रकम कितनी तथा पीडिता को कितनी वापस दी गई. इस संबंध में एड बदाना ने पूछताछ की थी.