महाराष्ट्र

कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने बनाया जाएगा कानूनी ढांचा

मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक

* अगली सुनवाई 28 जुलाई को
मुंबई/दि.26-कोचिंग सेंटर की नकेल कसने के लिए महाराष्ट्र सरकार कानून बनाएगी. इसके लिए आगामी मानसून सत्र के दौरान विधान मंडल में विधेयक पेश किया जाएगा. विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है. कोचिंग सेंटर पर नियंत्रण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को यह जानकारी दी.
फोरम फॉर फेयरनेस इन एज्यूकेशन की ओर से 1999 में दाखिल इस जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी. सरकारी वकील ने 16 जनवरी, 2024 को निजी कोचिंग सेंटर के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षा आयुक्त को केंद्र के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर प्रस्ताव जमा करने का निर्देश दिया है. केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए एक उचित कानूनी ढांचा तैयार करने को कहा था.
* कोचिंग सेंटर में पढाते हैं सरकारी स्कूलों के शिक्षक
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक आमतौर पर इन कोचिंग सेंटर में पढाते हैं. ये स्कूलों में अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से नहीं करते हैं. ये शिक्षक कोचिंग कक्षा के विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं. कोचिंग कक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए साल 2000 में एक अध्यादेश जारी किया गया था. लेकिन तय समय सीमा में कानून नहीं बनाया गया.

 

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