महाराष्ट्र

दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल कारावास

नागपुर /दि. 7– रिश्तेदार युवती पर बलात्कार करनेवाले आरोपी को शुक्रवार 6 दिसंबर को सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस.एस. नागुर की अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना अन्यथा 4 माह अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई. यह घटना जरीपटका थाना क्षेत्र की है. सजा सुनाए गए आरोपी का नाम प्रकाश देवीदास खापर्डे (42) है.
धमकी देने के मामले में उसे दो साल सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारवास की सजा भी सुनाई गई है. घटना के समय पीडित युवती 19 साल की थी. 8 नवंबर 2012 को दोपहर में पीडिता घर में अकेली ही थी. तब आरोपी उसके घर पहुंचा और पेयजल मांगा. युवती किचन में गई तब आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर जान से मारने की धमकी देकर उस पर लैंगिक अत्याचार किया. न्यायालय में सरकार की तरफ से एड. दीपक गादेवार ने काम संभाला.

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