महाराष्ट्र

पीडिता की आर्थिक मदद के लिए संवेदनशीलता से कार्रवाई करे

एड. यशोमती ठाकुर के निर्देश

मुंबई/ दि.4 – मनोधैर्य योजना तथा व्हिक्टिम कंपेन्सेशन स्कीम नुसार पीडितो को अर्थसहायता तीव्रता से मिलेगी. इसके लिए यंत्रणा संवेदनशील तरीके से कार्रवाई करे. आवश्यक हो वहां पर योजना के शासन निर्णय में सुधार का प्रस्ताव प्रस्तुत करे, ऐसा निर्देश महिला व बालविकास मंत्री एड.यशोमती ठाकुर ने दिया.
मनोधैर्य योजना, व्हिक्टिम कंपेन्सेशन स्कीम, अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम के अनुसार पीडितों के पुनवर्सन के लिए तथा अर्थसहायता के अनुसार प्रलंबित मामले की समीक्षा मंत्री एड. ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ली गई. इस समय महिला व बालविकास विभाग के प्रधान सचिव इद्झेस कुंदन, गृह विभाग के प्रधान सचिव विनीत अग्रवाल, महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ए.जे. मंत्री महिला व बाल विकास उपायुक्त दिलीप हिवराले आदि उपस्थित थे.
महिला व बाल विकास मंत्री एड. ठाकुर ने कहा कि बलात्कार, लैगिक अत्याचार, एसिड हमला तथा अनैतिक कारणों के लिए मानवी व्यापार आदि गंभीर मामले में पीडितों के पुनवर्सन के लिए तत्काल मदद देना आवश्यक है. तकनीकी कारणों के कारण कोई भी मदद दिए जाने में रूकावट न हो इसके लिए जिला स्तर पर विधि सेवा प्राधिकरण, महिला व बाल विकास अधिकारी, पुलिस विभाग तथा इस मामले में समर्थन देनेवाले सरकारी अभियोक्ता में सुसंवाद रहना चाहिए. जिले में दाखिल इस मामले की हर माह समीक्षा लेने के लिए जिलास्तरीय अधिकारियों के पथक बनाकर कार्रवाई को गति दी जाए. मनुष्य बल का नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जाए, ऐसा निर्देश भी एड. ठाकुर ने दिया.
पीडित व्यक्ति को मदद मिले इसके लिए आवश्यक हो वहा पर शासन निर्णय में स्पष्टता लायी जाए. जिला स्तर पर ट्रामा टीम मजबूत बनाए. संबंधित शासकीय विभाग का आपस में समन्वय हो. आदि सूचना बैठक में दी गई.

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