
पुणे /दि.3– स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के नगर निगमों में कार्यरत विशेष शिक्षकों को 4860 केंद्रों में से उसी तालुका, जिले में रिक्त केंद्रों पर समायोजित करने और उनकी सेवाओं को नगर निगमों में मौजूदा केंद्रों में तैनात करने की मंजूरी दे दी है. इससे विशेष शिक्षकों के समायोजन का रास्ता साफ हो गया है.
स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासन का निर्णय जारी किया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ठेका प्रणाली पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को नियमित सेवा में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए केंद्रीय स्तर पर जिला परिषद कुल 4,860 पदों पर एक-एक आरक्षण की मंजूरी दी गई है. समग्र शिक्षा समावेशी शिक्षा योजना, अपंग समावेशी शिक्षा योजना और अपंग एकीकृत शिक्षा योजना के तहत अनुबंध के आधार पर कार्यरत कुल 2984 विशेष शिक्षकों की सेवाओं को उनकी योग्यता के सत्यापन के अधीन रहकर उन्हें नियमित करने के प्रस्ताव के अनुसार, संबंधित उम्मीदवारों की पात्रता की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.कुछ विशेष शिक्षक मनपा के शहर साधन केंद्र अंतर्गत रहे केंद्रो पर कार्यरत हैं. हालाँकि, चूंकि कुछ विशेष शिक्षक नगर निगम के अधीन कार्यरत हैं, इसलिए जिला परिषद केंद्रीय स्तर का पद उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिससे समायोजन को लेकर भ्रम पैदा हो गया है.
* स्कूल शिक्षा विभाग का निर्णय
– शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, नगर निगमों में केंद्र पर तैनात विशेष शिक्षकों के कार्यों की निगरानी पहले की तरह संबंधित नगर आयुक्त द्वारा की जाएगी. इस संबंध में समायोजन से नियुक्त विशेष शिक्षक संबंधित केंद्राध्यक्ष से समन्वय बनाये रखेंगे.
– शिक्षा संचालक प्रत्येक नगर निगम में कार्यरत विशेष शिक्षकों के समायोजन एवं उनकी सेवाओं के पदस्थापन के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करें.
– मनपा में कार्यरत विशेष शिक्षकों की सेवाओं को जिला परिषद केंद्र स्तर के पद पर समायोजित करने, वास्तव में उनकी सेवाओं को पहले की तरह मनपा केंद्र पर तैनात करने की एक अस्थायी व्यवस्था है.
– नगर विकास विभाग को विभिन्न नगर निकायों के अंतर्गत विशेष शिक्षकों के समायोजन हेतु आवश्यक संख्या में पदों का सृजन यथाशीघ्र करना आवश्यक होगा.
– मनपा अंतर्गत कार्यरत विशेष शिक्षकों को अतिरिक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जाए.