महाराष्ट्र

विवाद के बाद ब्यूटी पार्लर व जिम पर लगे प्रतिबंध हटे

प्रतिबंधात्मक नियमों को लेकर 12 घंटे में सरकार का ‘यू-टर्न’

  • राज्य सरकार ने जारी की नई नियमावली

मुुंबई/दि.10 – राज्य में कोविड संक्रमितों की लगातार बढती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है और सरकार ने हालात को नियंत्रित करने हेतु विगत शनिवार को प्रतिबंधात्मक नियमों के संदर्भ में एक नियमावली जारी की थी. जिसमें कई कडे व कठोर फैसले लिये गये थे. इस नियमावली में हेयर कटींग सलून को 50 फीसद क्षमता के साथ शुरु रखने की अनुमति दी गई थी. किंतु ब्यूटी पार्लर व जीम को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. जिसे लेकर काफी हद तक हैरत जताई जा रही थी. साथ ही इसका काफी हद तक विरोध भी किया जा रहा था. ऐसे में अगले 12 घंटों के भीतर ही राज्य सरकार ने सलून की तरह ही ब्यूटी पार्लर व जीम को भी 50 फीसद क्षमता के साथ नियमों व शर्तों के अधिन रहकर शुरु रखने की अनुमति दी है. इस संदर्भ में सरकार द्बारा गत रोज ही नई व संशोधित नियमावली जारी की गई है.
इस संदर्भ में सरकार की ओर से जारी नियमावली के मुताबिक सलून के लिए जो नियम व प्रतिबंध लागू किये गये है वहीं नियम और प्रतिबंध ब्यूटी पार्लर, स्पा व जीम के लिए भी लागू रहेंगे. इन सभी स्थानों पर हर एक व्यक्ति को पूरा समय अपने चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा. साथ ही हर किसी का दोनो डोज का टीकाकरण भी पूरा रहना अनिवार्य रहेगा. इस संदर्भ में राज्य सरकार द्बारा गत रोज ही महाराष्ट्र सलून एण्ड ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक भी की गई. जिसमें शनिवार को जारी गाईड लाईन में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया. इसमें कहा गया कि, ब्यूटी पार्लर व स्पा सहित जीम व व्यायाम शालाओं में सुबह 10 से शाम 7 बजे तक 50 फीसद क्षमता के साथ काम करने की अनुमति रहेगी और यहां पर संचालकों और कर्मचारियों सहित सभी अभ्यागतों द्बारा अनिवार्य तौर पर मास्क का प्रयोग करना होगा. इसके अलावा कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सिन के दोनों टीके लगवा चुके नागरिकों को ही इन स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा.

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तो बार व वाईन शॉप भी बंद करेंगे

– स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने दी जानकारी
वहीं दूसरी ओर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि, इस समय राज्य में 40 हजार से अधिक कोविड संक्रमित मरीज पाये जा चुके है. ऐसे में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए भीड भाड टालने हेतु सरकार द्बारा कडे प्रतिबंधात्मक नियम लागू किये गये है. जिनसे फिलहाल वाईन बार व वाईन शॉप को अलग रखा गया है. किंतु यदि इन स्थानों पर भी भीड भाड होती है, तो वाईन बार व वाईन शॉप को बंद कराने के संदर्भ में भी राज्य सरकार द्बारा कडे प्रतिबंध लागू किये जाएंगे.

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