महाराष्ट्र

पति के निधन के बाद ससुर से गुजारा भत्ता मांग सकती है बहू

पारिवारिक अदालत के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठहराया न्यायसंगत

मुंबई/दि.१० – पति के निधन के बाद बहू ससुर से गुजारा भत्ता मांगने का हक रखती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में यह बात कही है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गुजारे भत्ते के आदेश के खिलाफ ससुर की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है. बहू ने कोर्ट में दावा किया था कि उसके पास आय का कोई जरिया नहीं हैं. उसके माता पिता का निधन हो गया है. वह गुजर बसर के लिए ससुर पर निर्भर है. न्यायमूर्ति नितीन सांम्बे के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई.

मामले से जुडे दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेन्स की धारा १९ के तहत महिला पति के निधन के बाद अपने ससुर से अंतरिम गुजारा भत्ता मांगने का हक रखती है. इस धारा का उद्देश्य महिला को अंतरिम गुजारा भत्ता देना है. खंडपीठ ने याचिकाकर्ता (ससुर) के पिछले साल के आयकर रिटन्र्स पर गौर करने के बाद कहा कि, निचली अदालत की ओर से गुजारे भत्ते के संबंध में दिया गया आदेश न्यायसंगत है. उसमें हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है. यह कहते हुए न्यायमूर्ति ने ससुर की याचिका को खारिज कर दिया.

ससुर ने किया विरोध, कहा-वह कैंसर का मरीज

वहीं याचिका में ससुर ने दावा किया कि वह कैंसर का मरीज है उसे अपनी पत्नी व दूसरे बेटे के परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन करना है. इसलिए पारिवारिक अदालत द्बारा इस मामले में गुजारे भत्ते के संबंध में दिया आदेश न्यायसंगत नहीं है. गुजारे भत्ते के रुप को जो रकम देने के लिए कही गई है वह काफी ज्यादा है. पारिवारिक अदालत ने ससुर को अपनी बहु के लिए प्रति माह ४० हजार और पोतो के लिए ३० हजार रुपए देने का निर्देश दिया था. जिसे ससुर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

Related Articles

Back to top button