महाराष्ट्र

५ साल की कानूनी लडाई जीतने के बाद पाए १० रूपये

Ice cream पर Cooling charge के नाम पर लिए गये थे ज्यादा रूपये

  • मुंबई पुलिस के एपीआय ने एक होटल के खिलाफ न्यायालय में दर्ज की थी याचिका

हिं.स./मुंबई – आम तौर पर होटलों में आइस्क्रीम खरीदने पर कुलिंग चार्जेस के नाम पर अतिरिक्त रूपये वसूले जाते है और ग्राहक यह अतिरिक्त चार्जेस का भी भुगतान कर देते है. लेकिन मुुंबई में एक ऐसा किस्सा सामने आया है कि जिसमें होटल संचालक को अतिरिक्त चार्जेस की वसूले गये १० रूपये शिकायतकर्ता को देने के साथ ही २ लाख १५ हजार रूपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया गया है.

इस संबंध में पता चला है कि मुंबई पुलिस में कार्यरत एपीआय भास्कर जाधव से मुंबई सेंट्रल जंक्शन इलाके में स्थित शगुन वेज रेस्टॉरेंट ने आइस्क्रीम का पैकेट खरीदा था. इस आइस्क्रीम पर कुलिंग चार्ज के नाम पर १० रूपये ज्यादा लिए गये थे. इस बारे में एपीआय भास्कर जाधव ने बताया कि ८ जून २०१४ में पुलिस स्टेशन से घर जाते समय उनकी बेटी ने फोन कर आइस्क्रीम लाने की बात कही थी. वही घर में मेहमान होने से शगुन रेस्टॉरेंट पर गया था. वहां पर आइस्क्रीम का फैमिली पैक मांगा गया. होटल मैनेजर ने आइस्क्रीम का पैकेट दिया और उसके लिए १७५ रूपये मांगे एक्सपायरी डेट की जांच के दौरान जाधव की नजर पैकेट पर लिखे मूल्य पर गई. जाधव ने मैनेजर को जब इस बारे में बताया तो उसने कहा कि आइस्क्रीम ठंडी करने के लिए १० रूपये अतिरिक्त लिए जाते है. जाधव ने जब इसका विरोध जताया तो भी मैनेजर ने पैसे वापिस देने से इनकार कर दिया.

इसके बाद जाधव ने बताया कि आइस्क्रीम का बिल ले लिया गया. मैं अक्सर वहां जाता था और वे लोग जानते थे कि मैं पुलिस कर्मी हुॅ. इसके बावजूद ज्यादा पैसे वसूले गये तो आम लोगों के साथ यह लोग क्या करते होगे. इसलिए उपभोक्ता अदालत में शिकायत करने का फैसला किया. भले ही १० रूपये ज्यादा मायने नहीं रखते हो. लेकिन मैने सोचा कि कितने गरीब लोग भी होंगे जिनसे रेस्टॉरेंट इस तरह की ठगी करते होंगे. आखिरकार पांच साल की लंबी कानूनी लडाई लड़ने के बाद एपीआय भास्कर जाधव को न्याय मिला है. उपभोक्ता अदालत ने रेस्टॉरेंट को २ लाख रूपये ग्राहक निधि कल्याण में जमा करने, मानसिक परेशानी के लिए जाधव को १० हजार रूपये भुगतान करने और कानूनी लडाई के खर्च के लिए ५ हजार रूपये देने का निर्देश दिया साथ ही वसूूले गये अतिरिक्त १० रूपये भी ४५ दिन के भीतर वापस करने के निर्देश दिए है. शगुन रेस्टॉरेंट को यह भी निर्देश दिया गया कि वह भविष्य मों किसी सामान के लिए पैकेट पर छपे मूल्य से ज्यादा पैसे न वसूले.

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