मुंबई/दि.17 – महाराष्ट्र में मॉल में प्रवेश के लिए 18 साल से कम उम्र वालों को आयु प्रमाणपत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, उम्र के उल्लेख वाला स्कूल या महाविद्यालय का वैध पहचानपत्र प्रवेश व्दार पर दिखाना जरुरी होगा. प्रदेश के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने सोमवार को ब्रेक द चेन अभियान के तहत इससे संबंधित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं.
राज्य सरकार के आदेशानुसार, 18 वर्ष से कम आयु गुट का कोरोना टीकाकरण शुरु नहीं हुआ है. इसलिए इस उम्र वाले लडके, लडकियों को मॉल में प्रवेश करते समय आयु प्रमाणपत्र दिखाना पडेगा. इससे पहले बीते 11 अगस्त को जारी आदेश में कोरोना टीके की दोनों खुराक लेने के बाद 14 दिन की अवधि पूरी कर चुके नागरिकों को मॉल में प्रवेश के लिए अनुमति दी गई थी. इसके तहत वैक्सीन ले चुके नागरिकों समेत प्रबंधन व कर्मचारियों को भी टीकाकरण प्रमाणपत्र और फोटो सहित पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है.