मुंबई/ दि.15 – शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल की दिक्कतें बढने की संभावना बढ गई है. अडसूल की गिरफ्तारीपूर्व जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. मुंबई सत्र न्यायालय के विशेष पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एस.एच.सातभाई ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को नामंजूर किया है. ईडी ने आनंदराव अडसूल के खिलाफ मनी लाँड्रिग मामले में अपराध दर्ज किया है. इस मामले को लेकर ईडी ने अनेक छापेमारी भी की है.
बता दें कि, ईडी ने मनी लाँड्रिंग के मामले में आनंदराव अडसूल के खिलाफ अपराध दर्ज किया था. जिसके बाद अडसूल की गिरफ्तारी की संभावना निर्माण हो गई थी. जिसके बाद उनकी अचानक तबीयत बिगड गई. उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया. इसके बाद अडसूल ने ईडी की कार्रवाई टालने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में दौड लगाई थी.इस समय उच्च न्यायालय ने उनको कोई भी सहुलियत न देते हुए मुंबई सत्र न्यायालय में जाने के आदेश दिये थे. जिसके बाद अडसूल ने मुंबई सत्र न्यायालय के विशेष पीएमएलए कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन पेश किया था. गिरफ्तारीपूर्व जमानत अर्जी पर जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक अस्थायी गिरफ्तारीपूर्व जमानत मंजूर करने की बात आवेदन में की गई थी. जिसपर न्यायालय ने निर्णय दिया है. न्यायालय ने अडसूल का अस्थायी जमानत आवेदन खारिज कर दिया है. वहीं स्थायी रुप से गिरफ्तारीपूर्व जमानत आवेदन की सुनवाई बरकरार रखी है. जिसपर 25 नवंबर को सुनवाई होगी. इस आवेदन पर ईडी को तत्काल जवाब तलब करने के आदेश दिये गए है.