अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और CBI इंस्पेक्टर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
मुंबई/दि.6 – 100 करोड़ की वसूली मामले में गोपनीय सूचना लीक करने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वकील अनिल डागा और CBI इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. सीबीआई ने इस मामले में दोनों की पांच दिन की रिमांड मांगी थी. इस मामले में दोनों की जमानत याचिका पर 8 सितंबर को सुनवाई की जाएगी.
केंद्रीय एजेंसी ने हाल ही में कहा था कि सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी ने आनंद डागा को एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट ने कथित तौर पर सुझाव दिया था कि सीबीआई के जांच अधिकारी ने अनिल देशमुख को ‘क्लीन चिट’ दी थी. सीबीआई ने यह भी दावा किया था कि अभिषेक तिवारी को दस्तावेज लीक करने के लिए आईफोन 12 प्रो के साथ रिश्वत दी गई थी. एजेंसी ने बुधवार को दोनों को गिरफ्तार किया था.
CBI ने अपनी FIR में कहा, “यह विश्वसनीय रूप से पता चला है कि जांच और जांच से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों की प्रतियों का खुलासा अनधिकृत व्यक्तियों को किया गया है. अभिषेक तिवारी, उप-निरीक्षक, पूछताछ के दौरान नागपुर के वकील आनंद दिलीप डागा के संपर्क में आए और तब से उनके साथ नियमित संपर्क में थे.”
CBI ने आगे कहा, “यह आगे पता चला है कि 28 जून, 2021 को अभिषेक तिवारी मामले की जांच के सिलसिले में पुणे गए थे. यह पता चला है कि अधिवक्ता आनंद डागा ने अभिषेक तिवारी से मुलाकात की और उक्त जांच और जांच के संबंध में विवरण पारित करने और इस तरह सार्वजनिक कर्तव्य के अनुचित प्रदर्शन के एवज में एक आईफोन 12 प्रो को अवैध रूप से सौंप दिया. यह भी विश्वसनीय रूप से पता चला है कि वह नियमित अंतराल पर डागा से अवैध रूप से रिश्वत प्राप्त कर रहा था.”
सीबीआई ने यह भी दावा किया कि अभिषेक तिवारी ने व्हाट्सएप के जरिए आनंद डागा को मामले से जुड़े कई अन्य गोपनीय दस्तावेज साझा किए.