अनिल देशमुख के बेटे को मिली जमानत
मुंबई/दि. 2– ईडी ने दर्ज किए आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के पुत्र सलील देशमुख मंगलवार को विशेष न्यायालय में हाजिर हुए. न्यायालय ने उनकी जमानत भी मंजूर की है. ईडी के आरोपपत्र के बाद विशेष पीएमएलए न्यायालय ने फरवरी में सलील देशमुख को समन्स दिया था. वे इस अपराध में १७ वे आरोपी है. न्यायालय में पेशी के बाद उन्होंने अपने वकील अनिकेत निकम के जरिए आवेदन किया और अपनी उपस्थिति मंजूर कर जमानत पर रिहा करने की अपील की। जिसके बाद न्यायालय ने उनके आवेदन को मंजूर करते हुए जमानत पर रिहा कर दिया. सलील देशमुख को ईडी ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया. उन्होंने जांच टीम को पूरा सहयोग दिया है. ईडी ने उनपर किए आरोप बेबुनियाद है. यह बात सलील ने अपनी जमानत अर्जी में कही. सलील की जमानत अर्जी पर ईडी ने आपत्ति जतायी है. सलील को जांच यंत्रणा ने दो बार समन्स देने के बाद भी वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. कोर्ट ने भी फरवरी माह में समन्स दिया और वे अब कोर्ट में हाजिर हुए है. इसलिए उनकी जमानत अर्जी को नामंजूर करने का अनुरोध ईडी ने आवेदन द्वारा किया है.