महाराष्ट्र

साली पर बलात्कार के मामले में बाईज्जत बरी

उच्च न्यायालय का फैसला, अकोला जिले की घटना

नागपुर/ दि.18– मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अकोला जिले की साली पर बलात्कार किये जाने के मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बाईज्जत बरी कर दिया. यह फैसला न्यायमूर्तिव्दय विनय देशपांडे व गोविंद सानप की अदालत ने सुनाया.
अमोल उर्फ रतन प्रल्हाद तायडे यह आरोपी का नाम है. वह मधापुरी तहसील मुर्तिजापुर निवासी है. आरोपी व्यवसाय से मजदूर है. घटना के समय उसकी साली 17 वर्ष की थी. आरोपी व्दारा बार-बार बलात्कार किये जाने से वह गर्भवती हो गई, ऐसी पुलिस थाने में शिकायत थी. परंतु उच्च न्यायालय ने साली नाबालिग होने की बात सिध्द नहीं हो पायी. वैसे ही डीएनए के रिपोर्ट संदेहास्पद साबित हुई. 7 सितंबर 2017 को विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी. उसके खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की. आरोपी की अपील मंजूर कर ली गई. आरोपी की ओर से एड.उज्वल देशपांडे ने दलीले पेश की.

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