अमरावतीमहाराष्ट्र

जिले में चायना मांजा की बिक्री पर प्रतिबंध

एसपी विशाल आनंद ने जारी की अधिसूचना

* चायना मांजा की विक्री एवं जमाखोरी पर की जायेगी कार्रवाई
अमरावती/ दि. 1-मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आते ही एस.पी. विशाल आनंद ने जिले के ग्रामीण इलाकों में सभी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में खतरनाक चायना मांजा की ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस संदर्भ में उन्होंने एक अधिसूचना जारी की है.
विदित हो कि चायना मांजा नायलॉन धागे से बनाया जाता है और इसमें बहुत खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है. इसीलिए नायलॉन का यह मांजा आमतौर पर नहीं टूटता है. नायलॉन के मांजे की वजह से अनेकों नागरिकों के घायल होने की घटनाएं हुई है. जिसमें कई वाहन चालकों के गले कट गये, चेहरे, नाक- कान पर भी चोंटे लगने की घटनाएं हुई है. इसीलिए ऐसी संभावनाए है कि नायलॉन मांजा के कारण नागरिकों का जीवन खतरे में पड सकता है. इसके अलावा इससे पक्षियों को भी खतरा रहता है. क्योंकि मांजा पेडों, खंबों और तारों पर उलझ जाता है. इसीलिए अमरावती ग्रामीण पुलिस ने चायना मांजा की बिक्री और जमाखोरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. एसपी विशाल आनंद ने 30 दिसंबर को जारी अधिसूचना में यह भी चेतावनी दी है कि नायलॉन मांजा का उपयोग एवं जमा खोरी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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