औरंगाबाद प्रतिनिधि/दि.६ – विविध चैनलो के माध्यम से देवी-देवताओं के नाम पर यंत्र-तंत्र बिक्री के विज्ञापन प्रसारित करने पर औरंगाबाद खंडपीठ ने पाबंदी लगा दी है. इस प्रकार की यंत्रों के उत्पादन बिक्री और प्रचार-प्रसार करने वालो के खिलाफ अघोरी कृत्य व जादू टोना कानून अंतर्गत अपराध दाखल करने तथा इस मामले में कार्रवाई करने हेतु कौन से कदम उठाए गए, इस संदर्भ में जानकारी ३० दिनों में दिए जाने के निर्देश न्यायमूर्ति टी.व्ही. नलावडे व न्यायाधीश एम.जी.शेवलीकर की खंडपीठ ने मंगलवार को दिए.
२०१३ के जादू टोना कानून अनुसार इस प्रकार के विज्ञापन चैनल पर प्रसारण करने की मनाई की गई. जिसके अनुसार औरंगाबाद के राजेंद्र अंभोरे ने औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से एड. महेंद्र नेरलीकर ने तथा केंद्र की ओर से डी.जी. नागोडे ने पैरवी की थी, तथा प्रतिवादी कंपनी की ओर से एड. सचिन सारडा ने पैरवी की थी.