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अतिवृष्टीग्रस्त किसानों को भी प्रोत्साहन पर अनुदान का लाभ

मुख्यमंत्री शिंदे ने दिये शासन निर्णय जारी करने के निर्देश

मुंबई/दि.12- समय पर कर्ज अदा करने वाले अतिवृष्टीग्रस्त किसानों को कुछ नियमों के कारण 50 हजार रुपए तक का प्रोत्साहन अनुदान नहीं मिलता. जिसकी दखल लेते हुए बाढ व अतिवृष्टीग्रस्त किसानों को इस योजना से वंचित नहीं रखा जाएंगा. इस बाबत का शासन निर्णय तुरंत जारी करने के निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिये है. इस विषय को लेकर सांसद धैर्यशील माने व विधायक प्रकाश आबीटकर ने निवेदन देकर लाखों किसान इस अनुदान से वंचित रहने की जानकारी मुख्यमंत्री के ध्यान में लायी थी.
सांसद माने व विधायक आबीटकर ने निवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री से नियमित फसल कर्ज की किश्त भरने वाले बाढ व अतिवृष्टीग्रस्त किसानों को भी 50 हजार रुपए अनुदान देने की मांग की थी. उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि, महात्मा फुले कर्जमाफी योजना में समय पर कर्ज की किश्त भरने वाले किसानों के लिए सानुग्रह अनुदान के लिए शासन ने जो नियम तय किये है, उससे किसानों को अनुदान योजना से वंचित रहना पड रहा है. वर्ष 2018-19 में अतिवृष्टीग्रस्त जिन किसानों को शासन ने नुकसान भरपाई दी, उन्हें इस योजना से वंचित रखा गया है. साथ ही वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 इस कालावधी में बैंक या संस्था से लिया गया कर्ज पात्र है. लेकिन निकषों में राष्ट्रीयकृत बैंक व जिला बैंक के आर्थिक वर्ष अलग-अलग रहने से किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता. जिस पर मुख्यमंत्री ने जटील नियमों को शिथिल करने के निर्देश जारी कर अतिवृष्टीग्रस्त किसानों को भी प्रोत्साहन पर अनुदान योजना का लाभ देनेे के लिए प्रतिबद्धता दर्शायी.

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