महाराष्ट्र

अब सीधे ईंधन के रुप में बायोडीजल नहीं बेचा जा सकेगा

बायोडीजल नीति-2021 घोषित

मुंबई/दि.12 – प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने बायोडीजल (उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति व बिक्री) नीति-2021 घोषित की है. राज्य में अब कोई भी व्यक्ति सीधे ईंधन के रुप में बायोडीजल नहीं बेच सकेगा. सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीयन के बाद ही डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायोडीजल बी-100 की खुदरा बिक्री की जा सकेगी. कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीयन के बिना बायोडीजल (बी 100) का उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति व बिक्री नहीं कर सकेगा.
मंगलवार को सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने बायोडीजल नीति के संबंध में शासनादेश जारी किया है. इसके अनुसार बायोडीजल के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति व विक्रेता के रुप में पंजीयन की अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी मुंबई व ठाणे क्षेत्र के लिए मुंबई के खाद्य आपूर्ति निदेशक तथा नियंत्रक होंगे. जबकि दूसरे जिलों में जिला आपूर्ति अधिकारी, अनाज वितरण अधिकारी के पास आवेदन किया जा सकेगा.सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन के साथ 1 हजार रुपए का पंजीयन शुल्क भरना पड़ेगा. इसके बाद सक्षम प्राधिकारी को दो सप्ताह के भीतर आवेदन पर फैसला लेना होगा.
बायोडीजल के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति व बिक्री के लिए पंजीयन केवल दो साल के लिए मान्य होगा. इसके बाद संबंधित व्यक्ति को वैधता समाप्त होने के 45 दिन पहले पंजीयन के नवीनीकरण के लिए 500 रुपए शुल्क के साथ आवेदन करना पड़ेगा. सक्षम प्राधिकारी के पास सरकार की पूर्व मंजूरी से पंजीयन रद्द अथवा निलंबित करने का अधिकार होगा. सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भ व्यक्ति सर कार के पास पुनरीक्षण आवेदन दाखिल कर सकेगा. सक्षम प्राधिकारी बायोडीजल के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति व बिक्री के नियमोें का उल्लंघन होने पर माल के 100 प्रतिशत तक द्रव्यदंड अथवा हजार-हजार रुपए (जो अधिक होगा) का दंड वसूल सकेंगे. इसके साथ ही जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

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