मुंबई/दि.25 – बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा दायर जनहित याचिका पर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में दावा किया गया है कि मेयर ने अवैध रूप से वरली के झोपडपट्टी पुनर्वास योजना (एसआरए) के प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट अर्जित किया है. जिसे वे कथित रूप से अपने कंपनी के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं.
कोर्ट ने इस मामले में सरकार के अलावा एसआरए, पेडणेकर, मुंबई महानगरपालिका व मनपा आयुक्त सहित अन्य प्रतिवादियों से भी जवाब मांगा है. याचिका में मुख्य रूप से एसआरए से जुडे कानून की अनदेखी के खिलाफ मेयर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. बुधवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के समक्ष याचिका सुनवाई के लिए आयी. इस दौरान खंडपीठ को याचिका में उठाए गए मुद्दों की जानकारी दी गई.