
वर्धा /दि.3– शहर में वर्ष 2023 में घटित राहुल विरुलकर हत्याकांड में स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी दिनेश येंडाले व चिंटू बडसर को सबूतों के अभाव में बाईज्जत बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक 26 मई 2023 की रात मृतक राहुल विरुलकर अपने दोस्ती की जन्मदिन की पार्टी निपटाकर जल्द घर आने की पत्नी से बात कर गया था. लेकिन देर रात होने के बावजूद राहुल घर नहीं लौटा. पश्चात राहुल की पत्नी को उनके दोस्तों ने बताया कि, फरहान के ढाबे पर राहुल के साथ दिनेश येंडाले और चिंटू बडसर ने मारपीट की. वहां से राहुल के निकल जाने के बाद कार से उसका पिछा किया गया और फिल्मी स्टाईल में वर्धा-नागपुर रोड स्थित एमबीएम हॉल के पास इंडियन ऑईल पेट्रोल पंप के सामने आरोपियों ने अपनी कार मृतक की कार के सामने लाकर उसकी कार उडा दी और तलवार निकालकर मृतक को बाहर निकालकर उस पर सपासप वार कर दिये. इस घटना में राहुल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. घटना के समय मृतक के सारे दोस्त वहां मौजूद थे. दोस्तों ने राहुल को जिला अस्पताल में भर्ती किया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. इस घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने दिनेश येंडाले और चिंटू बडसर के खिलाफ धारा 302, 341, 201, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच पडताल के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की. स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया. इस प्रकरण में आरोपियों की तरफ से एड. मिर्जा वसीम ने सफल पैरवी की. उन्हें एड. आशीष चौबे और एड. जावेद अली ने सहयोग किया.