पुणे/दि.17– भूसंपादन का मुआवजा बढ़ाकर देने के बदले में किसान से 8 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार आएएएस अधिकारी अनिल रामोड की कस्टडी 26 जून तक बढ़ा दी गई है. इस बीच उससे महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए गए हैं. विशेष सीबीआई न्यायालय ने रामोड की सघन जांच के आदेश दिए हैं. उसकी जमानत अर्जी विशेष कोर्ट ने ठुकरा दी. जिससे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. रामोड आगामी 26 जून तक जेल में रहेगा.
सोलापुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के भूमि अधिग्रहण मामले में रामोड ने गत शनिवार 10 जून को 8 लाख रुपए की घूस ली थी. उस समय रामोड को दबोचा गया था. रामोड की पूरी कारगुजारी की जांच सीबीआई ने आरंभ की है. उसकी संपत्ति की जांच हो रही है. घर से 6 करोड़ 64 लाख रुपए जब्त किए गए. कार्यालय से 1 लाख 28 हजार रुपए मिले थे. रामोड के खुद के और परिजनों के नाम पर 5 करोड़ 30 लाख की अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है. उसने यह संपत्ति कैसे जमा की, इसकी जांच सीबीआई कर रही है. आशंका है कि रामोड ने भूमि अधिग्रहण के ऐसे ही ढेर प्रकरणों में यह संपत्ति जमा की होगी.
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