महाराष्ट्र

बिल्डर अविनाश भोंसले की 40 करोड की संपत्ति जब्त

नागपुर का होटल भी शामिल

  • फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप, ईडी ने की कार्रवाई

मुंबई/दि.22 – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे के मशहूर बिल्डर अविनाश भोंसले और उसके परिवार से जुडी 40 करोड रुपए से ज्यादा की संपत्ति विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के आरोप में जब्त कर ली है. जांच एजेंसी का दावा है कि भोंसले परिवार ने फेमा नियमों का उल्लंघन कर विदेश में निवेश किया. इसलिए दुबई में जितने पैसों का अवैध रुप से निवेश किया गया है उतनी कीमत की संपत्ति जब्त कर ली गई. भोंसले राज्य के कृषि राज्यमंत्री विश्वजीत कदम के ससुर हैं.
ईडी ने क्लासिक सिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवार के इक्विटी और प्रिफरेस शेयर जब्त किए हैं. इस कंपनी के तीन महंगे होटल है. इनमें से पुणे में वेस्टिन होटल, नागपुर में ली मरेडियन व गोवा में डब्ल्यू रिट्रीट एंड स्पा होटल है. इसके अलावा अविनाश भोंसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में स्थित परिवार के शेयर और बैंक में जमा राशि भी जब्त की गई. जिनकी कीमत 1 करोड 15 लाख रुपए है. ईडी के मुताबिक भोंसले परिवार ने दुबई स्थित रोशडेल एसोसिएट्स लिमिटेड की सिक्योरिटी खरीदी थी. सरकार ने पैसा विदेश भेजने को लेकर नियमों के कुछ ढील दी थी. इसका गलत दुरुपयोग करते हुए दुबई में निवेश किया गया. ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि, भोंसले ने अपनी बेटी स्वप्नीली के बैंक खातों का इस्तेमाल पैसे निवेश भेजने में किया. बता दें कि, स्वप्नाली राज्यमंत्री और कांग्रेसी नेता विश्वजीत कदम की पत्नी हैं. इस मामले में ईडी स्वप्नाली के साथ अविनाश भोंसले, उनकी पत्नी बेटे और बहू से भी पूछताछ कर चुकी है.

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