महाराष्ट्र

सरकार अधिकारियों का निलंबन रद्द करें

राज्यपाल ने दिए निर्देश

मुंबई/दि.17– विगत अनेक महीनों से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एवं महाविकास आघाड़ी के ठाकरे सरकार के बीच का विवाद बढ़ते दिखाई दे रहा है. अनेक मुद्दों पर राज्यपाल एवं राज्य सरकार का मतभेद होकर दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर कुरघोड़ी करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते दिखाई दे रही है. इस पर अब ठाकरे सरकार द्वारा लिया गया एक निर्णय राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर रद्द किये जाने की बात कही जा रही है.
जानकारी के अनुसार, अहमदनगर के जिला अस्पताल के आग संबंधी लापरवाही का ठपका लगाकर तत्कालीन जिला शल्य चिकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा को सरकार ने निलंबित किया था. राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर डॉ. पोखरणा का निलंबन रद्द किया है. पश्चात उन्हें नगर के पड़ोसी पुणे जिले के शिरुर में ग्रामीण रुग्णालय के वैद्यकीय अधीक्षक के रुप में नियुक्ति दी गई है.
* 14 मरीजों की जलकर मृत्यु
जिला अस्पताल के कोरोना अतिदक्षता विभाग में 6 नवंबर 2021 को आग लगी थी. इसमें 14 मरीजों की जलने से मृत्यु हो गई. यह मामला राज्यभर में गूंजा. विरोधकों की ओर से राज्य सरकार पर टिप्पणी की गई. पश्चात सरकार ने डॉ. पोखरणा सहित 6 लोगों को निलंबित किया गया था. पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज किया. इसमें शुरुआत में डॉ. पोखरणा को छोड़कर अन्य डॉक्टर एवं वैद्यकीय कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया. जिस पर से फिर से आंदोलन हुए. प्रदीर्घ समय बाद इस संदर्भ की रिपोर्ट आयी. इसमें डॉ. पोखरणा के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया. जिसके चलते पुलिस ने पहले ही पोखरणा को गिरफ्तार कर उन्हें तुरंत जमानत पर मुक्त किया. समिति की संपूर्ण रिपोर्ट मात्र अब तक उजागर नहीं की गई.
दरमियान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1978 के नियम 4 के (5) खंड (क) नुसार इस संबंध का अधिकार है. इसका इस्तेमाल कर डॉ. पोखरणा का निलंबन रद्द करने की बात कही है. पश्चात राज्य सरकार ने कार्यासन अधिकारी वैभव कोष्टी के हस्ताक्षर से डॉ. पोखरणा के नये स्थान पर नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है.

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