आवेदन की रसीद जमा करा सकेंगे उम्मीदवार
जाति प्रमाणपत्र को लेकर चुनाव आयुक्त (UPS Madan) के निर्देश
मुंबई/दि.15 – प्रदेश के 14 हजार 234 ग्राम पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव में आरक्षित सीटों पर चुनाव लडने के इच्छुक उम्मीदवार जाति वैधता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने संबंधी सबूत जमा कर सकते हैं. उम्मीदवार आवेदन की सत्य प्रति अथवा रसीद या फिर आवेदन करने संबंधी कोई भी दस्तावेज जमा करा सकेंगे. राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, आरक्षित सीटों पर चुनाव लडने वाले जिन उम्मीदवारों के पास जाति वैधता प्रमाणपत्र नहीं है, ऐसे उम्मीदवारों को जाति पडताल समिति के पास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने संबंधी सबूत और एक गारंटी पत्र देना आवश्यक होगा. उम्मीदवार को गारंटी पत्र में लिखना पडेगा कि चुनाव में विजयी होने के दिनांक से 12 महीने के भीतर जाति पडताल समिति की ओर से दिया गया जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करा दिया जाएगा. ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 30 दिसंबर 2020 तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकते हैं.