महाराष्ट्र

प्रधानमंत्री मोदी पर मानहानि टिप्पणी का मामला, १६ को सुनवाई

राहुल गांधी को मिली राहत कायम

मुंबई दि. २४– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मानहानि टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में उपस्थिति से हाईकोर्ट ने राहुल को मिली राहत को कायम रखा है. साथही कोर्ट ने मामले की सुनवाई १६ मार्च को रखी है. गुरुवार को यह मामला न्यायूर्ति आरवी औचट के समक्ष सुनवाई के लिए आया. इस दौरान न्यायमूर्ति ने कहा कि, हम १६ मार्च को इस मामले की निर्णायक सुनवाई करेंगे. गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को २५ नवंबर २०२१ को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया था. जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महेश श्रीमाल ने मुंबई के गिरगांव कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की है. मजिस्ट्रेट कोर्ट में की गई शिकायत के मुताबिक राहुल ने सितंबर २०१८ में राजस्थान में एक रैली की थी. इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अशोभनीय व मानहानि टिप्पणी की थी. उनकी इस टिप्पणी के चलते प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था. शिकायत के मुताबिक राहुल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री को ‘कमांडर इन थीफ’ बताया था.

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