महाराष्ट्र

व्यापमं मामले में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

8 दोषियों को सात-सात साल की कैद

मुंबई/दि. 31 – व्यापमं घोटाले में सीबीआई ने फैसला सुनाया है. सीबीआई ने इस मामले में 8 लोगों को दोषी करार दिया है. इन आठ लोगों को सात-सात साल की जेल की सजा कोर्ट ने सुनाई है. इसके साथ ही इन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
स्पेशल कोर्ट में 3 उम्मीदवार, 3 सॉल्वर और 4 बिचौलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसमें 4 बिचौलियों में से 2 को रिहा कर दिया गया. 60 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने चालान पेश किया था. कोर्ट ने इस मामले में कवींद्र कमलेश, राजेश धाकड़, नवीन, विशाल, ज्योतिष समेत 8 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 31 जुलाई को मध्यप्रदेश व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) द्वारा आयोजित 2013 की पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में दोषी करार देते हुए दो लोगों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी. न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने मुरैना जिले के रहने वाले ओमप्रकाश त्यागी (35) और सतीश जाटव (35) को कैद की सजा के साथ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
व्यापमं घोटाला 2013 में सामने आया था. इस घोटाले का तब पता चला जब इंदौर पुलिस ने 2001 की PMT प्रवेश से जुड़े केस में 20 नकली अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था. 2012 में 73 लोगों के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट में 54 पर OMR शीट की हेरफेर का आरोप लगा था. 19 उम्मीदवारों ने अपनी ओएमआर शीट खाली छोड़ दी थी और आरोपी अधिकारियों ने उन्हें नंबर देने के लिए हेरफेर किया था.

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