महाराष्ट्र

आर्किटेक्ट एकनाथ निमगडे हत्याकांड में सीबीआई को ठोस सबूत नहीं मिले

हाईकोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति मांगी

नागपुर /दि. 23– शहर के बहुचर्चित आर्किटेक्ट एकनाथ निमगडे हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ मामला सिद्ध होने जैसे लिखित सबूत सीबीआई को अब तक नहीं मिले है. इस कारण सीबीआई की जांच बंद करने की इच्छा है. उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में क्लोजर रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति मांगी है.
इस प्रकरण की जांच तेजी से पूर्ण होने और आरोपी को कडी सजा मिलने के लिए एकनाथ निमगडे के बेटे अनुपम निमगडे ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. इस पर न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई. सीबीआई ने इस हत्याकांड के जांच की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर जांच बं करने की अनुमति मांगी. पश्चात न्यायालय ने आगामी 3 अप्रैल को आगे की सुनवाई निश्चित की है. यह घटना 6 सितंबर 2016 को सुबह 8 बजे के दौरान सेंट्रल एवेन्यू के लाल इमली चौराहे पर घटित हुई थी. मॉर्निंग वॉक कर घर लौटते समय निमगडे की पांच गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. वर्धा मार्ग के साढे 5 एकड जमीन के विवाद पर निमगडे की हत्या करने का संदेह है.
* क्लोजर रिपोर्ट यानि क्या?
प्रकरण की जांच करने के बाद आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने पर संबंधित पुलिस सक्षम न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर सकती है. मामले की जांच बंद करने का इसके पीछे मकसद रहता है. लेकिन क्लोजर रिपोर्ट मंजूर अथवा नामंजूर करना यह सक्षम न्यायालय का आदेश है. यह न्यायालय पुलिस को आगामी जांच करने के निर्देश भी दे सकते है. इसके अलवा पीडित भी क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति ले सकता है.
– एड. अवधूत पुरोहित, हाईकोर्ट

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