महाराष्ट्र

सीबीआई 9 जून तक नहीं मांगेगी दस्तावेज

देशमुख के खिलाफ एफआईआर मामले में हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई

मुंबई/दि.२७ – केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि, वह 9 जून 2021 तक महाराष्ट्र सरकार को भेजे गये उस पत्र को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जिसमें सीबीआई ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुल्का द्बारा राज्य के पुलिस विभाग में ट्रांसफर व पोस्टिंग में भ्रष्टाचार होने के दावे से जुडे दस्तावेज मांगे हैं. हाईकोर्ट को बुधवार को सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने उपरोक्त आश्वासन दिया.
हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है. राज्य सरकार ने यह याचिका राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई द्बारा दर्ज की गई एफआईआर को लेकर दायर की है. याचिका में मांग की गई है कि, सीबीआई को पुलिस विभाग के ट्रांसफर व पोस्टिंग से जुडे मामले की जांच करने से रोका जाए. इसके अलावा सीबीआई को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की पूर्व में की गई सेवा बहाली से जुडे पहलू की भी जांच करने से रोका जाए. याचिका में दावा किया गया है कि, सीबीआई ने यह एफआईआर राज्य सरकार को अस्थिर करने के इरादे से की है.

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