महाराष्ट्र

छेडछाड और पॉक्सों को लेकर आदेश में बदलाव

आशंका होने पर एफआईआर के लिए डीसीपी की मंजूरी जरूरी

मुंबई/ दि.20-मुंबई महाराष्ट्र में छेडछाड और पॉक्सों के आरोपों मेें एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) की मंजूरी से जुडे अपने आदेश से मुुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने बदलाव किया है. नया आदेश जारी कर कहा गया है कि ऐसी शिकायतें मिलने पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए.
इसके साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन मामलों में शिकायत को लेकर कोई आशंका हो या पीड़ित और आरोपी के बीच पुराना विवाद हो, ऐेसे मामलों में डीसीपी की मंजूरी ली जाए. कई बार संपत्ति पैसों के लेनदेन और आपसी विवाद में इस तरह के आरोप लगाकर मामले दर्ज करा दिए जाते है. इससे पहले जून के पहले सप्ताह में जारी सर्कुलर में फर्जी मामलों का हवाला देते हुए कहा गया था कि छेडछाड और पॉक्साेंं के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले डीसीपी की मंजूरी ली जाए. इस आदेश का विरोध शुरू हो गया था. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक ने इस आदेश पर सवाल उठाए थे.

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