महाराष्ट्र

रेरा कानून में बदलाव

बिल्डर अब एक फ्लॅट एक को ही बेच सकेगा

मुंबई/ दि.१०– स्थायी संपदा विनियमन व विकास कानून (रेरा)में महत्वपूर्ण बदलाव किया जायेगा, ऐसी जानकारी गृहनिर्माण मंत्री जितेन्द्र आव्हाड ने दी. अब नये कानून के अनुसार बिल्डर १ फ्लॅट, मकान एक ही व्यक्ति को बेच सकेगा, जिसके कारण ठगी किए जाने की घटना पर प्रतिबंध लगेगा.
बिल्डर की ओर से एक ही मकान अनेक लोगों को बेचने की कई घटना राज्य में घटी है. जिसके कारण कानून में सुधारना की गई एखादा प्लॅट मकान बेचने के बाद अब उसकी संपूर्ण जानकारी बिल्डर को रेरा कानून के अनुसार ऑनलाईन करना अनिवार्य होगा.जिसके कारण एखादा प्लॅट, घर किसको बेचा गया है. उसका कुल क्षेत्रफल कितना है. उसकी कीमत कितनी है, वह कौन से क्षेत्र में है. इसकी जानकारी सार्वजनिक रहेगी. कानून के इस बदलाव के कारण ग्राहको की होनेवाली ठगी टल जायेगी. ठगी करने का प्रयास होने पर बिल्डर को कानून के बदलावनुसार गिरफ्तार किया जा सकता है. अत: सर्वसामान्य नागरिको में होनेवाली ठगी को टाला जा सकता है, ऐसा आव्हाड ने बताया. कानून में ही बदल किए जाने से अब बिल्डर को कानून के दायरे में रहना पड़ेगा.

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