महाराष्ट्रमुख्य समाचार

चलन से बाहर हुई नोटें बदलकर दो

मुंबई हाईकोर्ट का रिजर्व बैंक को आदेश

मुंबई/दि.25– मुंबई हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक को 1 लाख 60 हजार रूपये मूल्यवाली पुरानी एवं चलन से बाहर हो चुकी नोटों को बदलकर देने का आदेश दिया है. जिसके चलते डोंबिवली निवासी किशोर सोहोनी नामक याचिकाकर्ता को काफी राहत मिली है.
जानकारी के मुताबिक किशोर सोहोनी ने जालसाजी से संबंधित एक पुराने मामले को लेकर शिकायत की थी. जिसकी सुनवाई करते हुए न्याय दंडाधिकारी ने मार्च 2016 में आरोपी को संबंधित पुलिस थाने में 1 लाख 60 हजार रूपये जमा करने का निर्देश दिया था और आरोपी द्वारा यह रकम थाने में जमा करा दी गई. जिसे पुलिस द्वारा मालखाने में रख दिया गया. यह रकम उस समय चलन में रहनेवाली हजार रूपये की नोटों के जरिये थाने के पास जमा कराई गई थी. किंतु इसके बाद नवंबर 2016 में केंद्र सरकार ने नोट बंदी का निर्णय लेते हुए 500 और 1000 रूपये मूल्यवाली नोटों को चलन से बाहर कर दिया तथा 500 रूपये की नई नोटों के साथ ही 2 हजार रूपये के मूल्यवाली नोट चलन में लायी गई. ऐसे में किशोर सोहोनी ने 31 दिसंबर 2016 की अंतिम तिथी से पहले नोटों को थाने के मालखाने से निकालकर बदलने की अनुमति देने की मांग की थी. किंतु उस समय यह अनुमति नहीं दी गई थी. पश्चात मार्च 2020 में कोविड संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लागू हो गया. जिसके बाद अक्तूबर 2020 में जब किशोर सोहोनी पुलिस थाने में गये, तो उन्हें चलन से बाहर हो चुकी 1 हजार रूपये की नोटें दी गई. ऐसे में नोटोें को बदलकर देने हेतु उन्होंने रिजर्व बैंक से कई बार पत्र व्यवहार किया और वहां से कोई प्रतिसाद नहीं मिलने पर मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को 1 लाख 60 हजार रूपये की 1-1 हजार रूपये मूल्यवाली इन नोटों को बदलकर देने का आदेश दिया है.

Related Articles

Back to top button