महाराष्ट्र

35 वर्षों बाद वाहन लाइसेंस देने की प्रक्रिया में बदल

परिवहन विभाग ने बनाए 19 नियम

मुंबई/दि.19– राज्य में दिन ब दिन बढ रहे सडक हादसों का प्रमाण कम हो, इसके लिए प्रगत देशों की तर्ज पर नया वाहन चालक लाइसेंस प्राप्त करते समय 19 नियमों का पालन करना होंगा. राज्य के परिवहन विभाग की ओर से इसके लिए 17 स्थानों पर स्वयंचलित वाहन लाइसेंस जांच मार्ग तैयार किया जा रहा है. 23 स्थानों पर वाहन योग्यता प्रमाणपत्र केंद्र स्थापित किया जा रहा है.

परिवहन विभाग के प्रधान सचिव पराग जैन ने बताया कि, आगामी दो माह में यह स्वयंचलित लाइसेंस जांच मार्ग व केंद्र शुरु किए जाने की संभावना है. 19 नियम परिवहन विभाग ने बनाए है. इसके पहले की प्रक्रिया में परिवहन निरीक्षक का स्टैम्प लाइसेंस प्राप्त करने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था. इस नई प्रक्रिया में मानवी हस्तक्षेप पूरी तरह टाला जाएगा, ऐसा प्रधान सचिव जैन ने बताया.

* 35 वर्षों बाद बदल
राज्य में सडक दुर्घटना में 15 हजार से अधिक चालकों की मृत्यु हो रही है, यह चिंता की बात है. केंद्रीय सडक व परिवहन मंत्रालय ने पिछले साल सभी प्रकार के वाहन चालक लाइसेंस देते समय नियम में बदलाव किया है. नया लाइसेंस लेने वाले चालक ने ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसे दिए गए समय नुसार परीक्षा देनी होगी. राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने 35 सालों बाद लाइसेंस देने की प्रक्रिया में बदलाव किया है. केवल वाहन चलाना आता है, यह मानक लाइसेंस देने पर्याप्त नहीं. वाहन लाइसेंस देने परिवहन विभाग को कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ऐसी प्रणाली इस नए स्वयंचलित वाहन लाइसेंस पद्धति में लागू की जाएगी.

* आधार से लिंक
नए नियम के अनुसार वाहन लाइसेंस देने समय आपराधिक पृष्ठभूमि जांची जाएगी. लाइसेंस आधार कार्ड से जोडा जाएगा. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद स्वयंचलित मार्ग (ऑटोमेटेड टेस्ट) समय दिया जाएगा. इस ऑटोमेटेड टेस्ट के स्थान पर सेंसर लगाया जाएगा. सीसीटीवी कैमरे की देखरेख में यह परीक्षा होगी. कम से कम 29 घंटे का वाहन प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा.

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