डॉ. कुरलकर के खिलाफ 2 हजार पन्नों की चार्जशीट
पाकिस्तानी गुप्तचरों को महत्वपूर्ण सूचनाएं देने का आरोप
पुणे/दि.1 – पाकिस्तानी गुप्तचरों व उनके एजेंटों को देश की सुरक्षा से जुडी बेहद गोपनीय व महत्वपूर्ण जानकारी देने के आरोप को लेकर हिरासत में रहने वाले डीआरडीओ के तत्कालीन संचालक प्रदीप कुरलकर के खिलाफ एटीएस ने करीब 2 हजार पन्नों की चार्जशीट अदालत मेें दाखिल की है. कुरलकर की पॉलिग्राफ टेस्ट व वॉइस लेयर टेस्ट करते हुए इस जांच को गति देने का काम किया गया है. हालांकि इन दोनों टेस्ट को आरोपी रहने के सबूत के तौर पर प्रयोग में नहीं लाया जाएगा.
* पॉलिग्राफ व वॉइस लेयर टेस्ट की कोर्ट में मांग – आतंकवाद विरोधी पथक यानि एटीएस ने विगत 4 मई को डॉ. कुरलकर को हिरासत में लिया था. उसके बाद पहले पुलिस कस्टडी में रखते हुए बाद में अदालत के आदेश पर डॉ. कुरलकर की न्यायिक हिरासत के तहत रवानगी की गई.
इस बीच डॉ. कुरलकर द्बारा जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किए जाने के चलते उनकी पॉलिग्राफ टेस्ट व वॉइस लेयर टेस्ट करने की मांग एटीएस ने अदालत से की थी. साथ ही एटीएस द्बारा इसके लिए अदालत में आवेदन भी किया गया.
* वकीलों ने किया विरोध – डॉ. कुरलकर द्बारा जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा. ऐसे में जाचं को गति देने हेतु पॉलिग्राफ टेस्ट व वॉइस लेयर टेस्ट करना आवश्यक रहने का युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील एड. विजय फरगडे द्बारा किया गया. जिसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील एड. ऋषिकेश गानु ने कहा कि, इसकी वजह से आरोपी को भारतीय संविधान द्बारा दिए गए अधिकार का उल्लंघन होगा. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्बारा दिए गए एक फैसले के आधार पर इस मांग का विरोध किया गया.