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खाद्य आपूर्ति विभाग ने जारी किया शासनादेश
मुंबई/दि.१० – प्रदेश में राशन कार्ड वितरण में अनियमितता व त्रुटियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई पर अब सक्षम प्राधिकारी उचित फैसला लेंगे.
सोमवार को राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी किया. इसके अनुसार राशन कार्ड वितरण अनियमितता के मामले की गंभीरता से जांच होगी. इस जांच में जो मामले अनुशासनात्मक कार्रवाई के लायक होंगे और संबंधित दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों का कृत्य फौजदारी अपराध जैसा होगा तो उनके खिलाफ संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जाएगा.
साथ ही ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन को लेकर सक्षम प्राधिकारी उत्तम निर्णय लेंगे. इससे पहले सरकार ने साल २०१३ में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का शासनादेश जारी किया था. जिसमें कार्रवाई का अधिकार किस अधिकारी को होगा. उसका उल्लेख नहीं था लेकिन अब नए शासनादेश में कार्रवाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को दिया गया है.