निर्माण संबंधित साहित्य की दूकानें भी अत्यावश्यक सेवा में शामिल
अत्यावश्यक प्रवर्ग में किया समावेश
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छत्री व ताडपत्री की दुकानों को भी दी छूट
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चक्रावात से हुए नुकसान और बारिश के मौसम में को देखते हुए लिया निर्णय
मुंबई/दि.26 – राज्य में विगत 15 से 20 मई के दौरान आये तौक्ते चक्रावात की वजह से बडे पैमाने पर घरों एवं अन्य निर्माणों का नुकसान हुआ है. साथ ही आनेवाले दिनों में बारिश का मौसम शुरू होनेवाला है. ऐसे में राज्य सरकार ने निर्माण व्यवसाय से संबंधित दुकानों को अत्यावश्यक प्रवर्ग में शामिल करते हुए उन्हें संचारबंदी में छूट देने का निर्णय लिया है. साथ ही छत्री व ताडपत्री की दुकानों को भी खोलने के संदर्भ में आदेश जारी किया है.
इस संदर्भ में जारी निर्णय में कहा गया है कि, निर्माण कार्यों की दुरूस्ती व मजबूतीकरण के काम न रूके, इस हेतु सरकार ने निर्माण कार्य से संबंधित दुकानों को अत्यावश्यक सेवा में शामिल करते हुए खुले रहने की छूट दी है. इसके अलावा आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए छत्री, ताडपत्री, प्लास्टिक शीट व बरसाती पोशाख आदि साहित्य की बिक्री हेतु भी संचारबंदी में छूट दी गई है. इसके अलावा किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा व संकट के समय प्रभावी रूप से मदद कर सकनेवाले साहित्यों की दुकानों व व्यवसायों को भी खुले रहने की छूट दी गई है. इसके तहत अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों की तरह इन दुकानों को भी सुबह 7 से 11 बजे तक खुले रहने की अनुमति रहेगी और नियमों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों पर 10 हजार रूपये का दंड लगाया जायेगा.