महाराष्ट्र

भुजबल को आरोप मुक्त करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती

महाराष्ट्र सदन घोटाला

मुंबई/दि.14 – महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले से राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को आरोप मुक्त किए जाने के फैसले के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की है. पिछले साल मुंबई की विशेष अदालत ने इस मामले से भुजबल को आरोपमुक्त कर दिया था. विशेष अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि, उसे इस मामले में भुजबल के खिलाफ भ्रष्टाचार व अनियमितता के आरोपों को लेकर सबूत नजर नहीं आ रहे हैं. विशेष अदालत के इस फैसले को अब दमानिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. आवेदन में दमानिया ने मांग की है कि, भुजबल को इस प्रकरण से आरोप मुक्त करने के विशेष अदालत के फैसले को रद्द कर दिया जाए. साथ ही कोर्ट को शीघ्रता से इस मामले के मुकदमे की सुनवाई को पूरा करने का निर्देश दिया जाए. अगस्त 2021 में विशेष अदालत में इस मामले में भुजबल को आरोप मुक्त किया था.
गौरतलब है कि, महाराष्ट्र सदन घोटाला उस समय प्रकाश मेें आया था जब भुजबल राज्य के उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री थे. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इस मामले की जांच की थी. सामाजिक कार्यकर्ता दमानिया ने अपील स्वरुप आवेदन में कहा है कि, चूंकि राज्य सरकार इस मामले में कोई कदम उठाने में विफल रही हैं. इसलिए उन्हें मजबूरन हाईकोर्ट में अपील करनी पडी है.

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