* उस्मानाबाद की अदालत का फैसला
उस्मानाबाद/दि.21- अचलपुर के विधायक तथा राज्य के पूर्व मंत्री बच्चु कडू पर उस्मानाबाद की अदालत द्वारा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए 5 हजार रूपये का दंड लगाया गया है. साथ ही यह ताकीद भी दी गई है कि, यदि अगली तारीख पर बच्चु कडू सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष हाजिर नहीं होते है, तो उन्हें दी गई जमानत को रद्द कर दिया जायेगा. यह मामला 14 जनवरी 2019 से प्रलंबीत रहने को लेकर भी अदालत ने खडे बोल सुनाये है.
बता दें कि, प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व विधायक बच्चु कडू के नेतृत्व में उस्मानाबाद जिला परिषद में कुछ मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था और इस आंदोलन में काफी विवादपूर्ण स्थिति बन गई थी. ऐसे में बच्चु कडू सहित उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था. जिसकी सुनवाई के बाद बच्चु कडू सहित उनके तीन साथियों को अदालत ने पांच-पांच हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना भरने हेतु कहा है. साथ ही अगली तारीख पर अगर बच्चु कडू अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होते है, तो उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की बात भी अदालत ने कही.