महाराष्ट्र
दिव्यांग कर्मचारियों का वेतन काटना अवैध : कोर्ट
मुंबई/दि.२९ – बॉम्बे हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के चलते ड्यूटी पर गैर हाजिर रहने वाले दिव्यांग कर्मचारियों को वेतन न देने के निर्णय को अवैध माना है. मामला मुंबई महानगरपालिका के २६८ दिव्यांग कर्मचारियों से जुडा है. हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए मुंबई मनपा को दो किस्तों में दिव्यांग कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
नेशनल एसोसिएशन फार ब्लाईड ने इस संबंध में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें लॉकडाउन के दौरान मनपा के नेत्रहीन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किए जाने के मुद्दे को उठाया गया था. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मुंबई मनपा को वेतन की दो में से पहली किस्त दिवाली से पहले देने को कहा है.