महाराष्ट्र

रितू मालू की जमानत पर निर्णय सुरक्षित

नागपुर का रामझूला हादसा

नागपुर/दि.20– नशे में धुत होकर मर्सिडीज कार से दो युवकों को कुचलने वाली रईस महिला रितिका उर्फ रितू दिनेश मालू ने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अग्रीम जमानत अर्जी दाखिल की है. न्या. उर्मिला जोशी फालके की एकलपीठ के सामने बुधवार को सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा है. वरिष्ठ वकील एड. सुनील मनोहर ने रितिका मालू की तरफ से पैरवी की. वहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से एड. देवेंद्र चव्हाण ने जमानत दिये जाने का कडा विरोध किया. दोनों ओर से जोरदार तर्क वितर्क किये गये.

* टायर फूटने से कार अनियंत्रित
वरिष्ठ वकील एड. मनोहर ने कोर्ट में दावा किया कि, उनकी पक्षकार मालू ने लापरवाही और तेज रफ्तार से कार नहीं चलाई. कार का पिछला पहिया फूटने के कारण कार बेकाबू हुई और युवकों की दुपहिया से टकरा गई. वह युवक गलत दिशा में स्कूटर चला रहे थे. एड. मनोहर ने यह भी कहा कि, मालू ने जांच कार्य में पूरा सहयोग किया है. अब मामले की जांच पूर्ण हो गई है. इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीें है.

* खून में मिला अल्कोहोल, बचाने की कोशिश नहीं की
रितिका मालू को जमानत देने का सरकारी वकील एड. देवेंद्र चव्हाण ने जोरदार विरोध किया. उन्होंने कहा कि, मालू शराब पीकर कार चला रही थी. उनके खून में अल्कोहोल मिला है. हादसा होने पर घायल युवकों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया. बल्कि अपने आप को बचाने के लिए घटनास्थल से भाग गई. उनकी मेडिकल जांच में भी विलंब हुआ. उन्होंने खून में अल्कोहोल कम करने का भी प्रयत्न किया.

* ढाई मिनट में साडे 4 किमी
एड. चव्हाण ने दावा किया कि, रितू मालू तीव्र गति से कार चला रही थी. सीपी क्लब से रामझूला का लगभग साडे 4 किमी का फासला केवल ढाई मिनट में तय कर लिया. यह महत्वपूर्ण मुद्दा रहने का दावा सरकारी वकील ने किया. उल्लेखनीय है कि, यह दुर्घटना गत 25 फरवरी को आधी रात को हुई थी. कार में रितिका मालू के साथ उनकी सहेली माधुरी शिशिर सारडा भी थी. दोनों पार्टी कर सीपी क्लब से घर लौट रही थी.

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