रुपी बैंक का लाइसेंस रद्द करने के निर्णय को स्टे
उच्च न्यायालय से राहत, चार सप्ताह बाद होगा निर्णय
मुंबई-/ दि.23 मुंबई उच्च न्यायालय ने रुपी बैंक को बडी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक पर कार्रवाई करते हुए बैंकिंग व्यवसाय का लाइसेंस रद्द करने के निर्देश को चार सप्ताह के लिए याने 17 अक्तूबर तक स्थगित कर दिया है. आरबीआई के निर्णय के खिलाफ बैंक ने केंद्रीय अर्थमंत्रालय ने न्याय मांगा है. उसपर इसी दिन सुनवाई अपेक्षित है, इस बात को देखते हुए स्टे दिया गया.
बैंक को परेशानी में डालने वाले रिजर्व बैंक के आदेश के खिलाफ बैंक ने उच्च न्यायालय में आवेदन किया था. इसी तरह बैंक ने अंतरिम स्थगिति पाने के लिए रिट याचिका दायर की थी. बैंक ने दायर की रिट याचिका पर न्यायमूर्ति एस. के. शिंदे के समक्ष सुनवाई ली गई व गुरुवार को दूसरे दिन अदालत ने फैसला सुनाया. इस निर्णय के अनुसार रुपी बैंक के इस मुद्दे पर अगेले चार सप्ताह तक स्टे दिया गया है. परंतु अंतरिम स्थगिति देने की रुपी बैंक की विनंती नकारकर सुनवाई की अगली तारीख 17 अक्तुबर रखी गई है. उच्च न्यायालय के इस आदेश से बैंक और खातेदारों को फिलहाल राहत मिली है.