महाराष्ट्र

त्रीशक्ति के आधार पर मराठा आरक्षण का लिया गया निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय में किया गया युक्तिवाद

औरंगाबाद/ दि.२४ – मराठा आरक्षण का प्रस्ताव, राज्य पिछडा वर्गीय आयोग की रिपोर्ट और कानून इन त्रीशक्ति के आधार पर आरक्षण का निर्णय लिया गया है. यह युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने किया है. मंगलवार को हुई सुनवाई में आरक्षण के समर्थक, राज्य सरकार, मुख्य सचिव व विनोद पाटिल के पक्ष में एड.अभिषेक सिंघवी, संदीप देशमुख ने युक्तिवाद किया. पाटिल ने कहा कि समाज की ओर से उनको पक्ष रखने का मौका मिला. इस दौरान एड.अभिषेक मनु सिंघवी, एड.संदीप देशमुख ने पक्ष रखा. मंगलवार को न्यायालय में हुआ युक्तिवाद सकारात्मक रहा. त्रीशक्ति का उपयोग कर मराठा आरक्षण मिला है. यह सर्वोच्च न्यायालय में जानकारी दी गई. मुझे भरोसा है कि कानून के दायरे में रहकर आरक्षण की लडाई हम निश्चित तौर पर जितेंगे. आने वाले 5-7 दिनों में सुनवाई समाप्त हो जाएगी. यह सुनवाई दो चरणों में चल रही है. यह मामला वरिष्ठ न्यायालय में भेजना है क्या इसपर भी सुनवाई चल रही है. मराठा आरक्षण की सुनवाई अब अंतिम चरण में में आ चुकी है. इसमें दो निर्णय सामने आ सकते है. उनमें से एक कि यह मामला वरिष्ठ न्यायालय में भेजा जाए और दूसरा निर्णय दिया जा सकता है. मराठा आरक्षण वैद्य की अवैद्य इसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे.

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