महाराष्ट्र

उपभोक्ता अदालतें शुरु करने की मांग

ऑनलाइन कामकाज शुरु करने हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

मुंबई /दि.८ – बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने राज्य में उपभोक्ता अदालतों में कामकाज ऑनलाइन शुरु करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. जबकि राज्य सरकार से उपभोक्ता फोरम में रिक्त पदों को भरने को लेकर हुई बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी मांगी है. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह जानकारी कज्यूमर कोर्ट एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मंगाई है. अधिवक्ता उदय वारुजेकर के मार्फत दायर याचिका में दावा किया गया है कि उपभोक्ता अदालतों का कामकाज बंद होने के चलते लोगों की मुश्किलें बढ रही हैं. इससे अदालतों में प्रलंबित मामलों की संख्या भी बढ रही है. इसलिए सरकार को उपभोक्ता अदालतों की ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए. याचिका में उपभोक्ता अदालतों में रिक्त पदों के मुद्दे को भी उठाया गया है. याचिका के मुताबिक राज्य के विभिन्न उपभोक्ता फोरम में १६ पद रिक्त हैं जबकि राज्य उपभोक्ता आयोग में पांच पद रिक्त हैं. जिसमें आयोग के चेयरमैन का पद भी शामिल है. कुल मिलाकर २१ पद रिक्त हैं. याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह को याचिका पर उठाए गए मुद्दे व उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत नियम तैयार करने को लेकर जवाब देने को कहा और अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री को रिक्त पदों को भरने को लेकर हुई बैठक का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई १३ अक्टूबर २०२० को रखी है.

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