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विधान परिषद में भी वोट नहीं डाल पायेंगे देशमुख व मलिक

हाईकोर्ट ने दिया महाविकास आघाडी को बडा झटका

मुंंबई/दि.17- राज्यसभा चुनाव में मतदान करने से वंचित रहनेवाले राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक आगामी 20 जून को होनेवाले विधान परिषद के चुनाव में भी अपना वोट नहीं डाल पायेंगे. क्योंकि मुुंबई हाईकोर्ट द्वारा इस संदर्भ में देशमुख व मलिक की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है. जिसे राज्य की महाविकास आघाडी सरकार के लिए बडा झटका माना जा रहा है.
बता दें कि, विगत लंबे समय से ईडी व सीबीआई की कस्टडी में रहनेवाले पूर्व मंत्री देशमुख व मंत्री नवाब मलिक को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने हेतु जमानत नहीं मिली थी. ऐसे में 20 जून को होनेवाले विधान परिषद चुनाव में मतदान करने हेतु मलिक व देशमुख की ओर से कुछ घंटों के लिए विधानभवन में जाने के लिए एक दिन की जमानत दिये जाने की मांग की गई थी. परंतू दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने इन दोनों की याचिका को खारिज कर दिया.

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