महाराष्ट्र

देशमुख को गिरफ्तार कर ईडी द्वारा पुनः जांच

मुंबई/दि.9 – विशेष सत्र न्यायालय ने दिया निर्णय रद्द करते हुए उच्च न्यायालय के विशेष अवकाशकालीन खंडपीठ ने 12 नवंबर तक कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सक्त वसुली संचालनालय (ईडी) ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अनिल देशमुख को सोमवार को कैद कर फिर से जांच शुरु की है.
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख पर किए 100 करोड़ वसुली भ्रष्टाचार के आरोप से मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश ने केंद्रीय अन्वेषण विभाग ने (सीबीआइ) प्राथमिक जांच कर अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरु की है.
वहीं इस अपराध के आधार पर मनी लाँड्रिंग का अपराध दाखल कर जांच करने वाले ईडी ने 1 नवंबर की रात देशमुख को गिरफ्तार किया.
विशेष सत्र न्यायालय ने पांच दिनों की जेल की सजा सुनाने के बाद शनिवार को देशमुख को न्यायालयीन सजा सुनाई. कनिष्ठ न्यायालय के फैसले के विरोध में ईडी ने उच्च न्यायालय की शरण ली. इस पर उच्च न्यायालय के विशेष छुट्टीकालीन खंडपीठ के सामने रविवार को सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय ने कनिष्ठ न्यायालय की न्यायालयीन सजा का निर्णय रद्द करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी सजा सुनाई है. इस आरोप मामले में आगे की जांच शुरु है.

ऋषिकेश को समन्स, जांच के आदेश नहीं

ईडी को देशमुख पिता-पुत्र की एक साथ जांच करनी है, इस कारण उन्होंने देशमुख के बेटे ऋषिकेश को भी ईडी ने जांच के लिए समन्स जारी करने की चर्चा सोशल मीडिया पर रंगने लगी. मात्र इस बाबत ईडी की ओर से अधिकृत दुजोरा नहीं दिया गया. तो अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंग ने ऋषिकेश देशमुख को समन्स नहीं आने की जानकारी दी है.

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