महाराष्ट्र

बढ़ती उम्र और बीमारी का हवाला देकर देशमुख ने मांगी जमानत

मुंबई/दि.29– मनी लॉन्डरिंग मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व गृह मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख ने बढ़ती उम्र व बीमारी का हवाला देकर बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई है. देशमुख के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी व अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कहा कि उनके मुवक्किल की उम्र 73 साल है. वे कई बीमारियों से पीड़ित हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास अब आरोपी देशमुख से पूछताछ व जांच करने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है.
न्यायमूर्ति पीके चव्हाण के सामने अधिवक्ता चौधरी ने ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुधवार को दिए गए फैसले का भी हवाला दिया गया. उन्होंने कहा कि इस फैसले में कहा गया है कि ईडी अधिकारी को सीधे आरोपी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए. इसके लिए अधिकारी के पास तर्कसंगत आधार होना चाहिए.
ऋषिकेष की जमानत पर सुनवाई 12 अगस्त को
राकांपा नेता देशमुख के बेटे ऋषिकेष देशमुख की अग्रिम जमानत पर मुंबई की विशेष अदालत में अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी. आवेदन में ऋषिकेष ने कहा है कि मनी लॉन्डरिंग के मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है. इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से राहत प्रदान की जाए. अगली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा. ईडी ने मामले को लेकर दायर आरोप पत्र में ऋषिकेष के नाम का भी उल्लेख किया है.

Related Articles

Back to top button