मुंबई/दि.10– अवैध धन उगाही का आरोप झेल रहे राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की दो संपत्तियों को ईडी द्वारा सील करते हुए अटैच कर दिया गया है. इस मामले में अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी. जिस पर आज हुई सुनवाई के पश्चात अदालत ने देशमुख परिवार को आगामी 10 जनवरी तक अस्थायी राहत दी है.
बता दें कि, मुंबई के वरली स्थित फ्लैट तथा उरण स्थित जमीन को मिलाकर पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की 4 करोड 20 लाख रूपये मूल्यवाली संपत्ति को ईडी द्वारा अस्थायी तौर पर अटैच किया गया है. जिसके संदर्भ में जल्द ही न्यायिक प्राधिकरण द्वारा अंतिम आदेश दिये जाने की संभावना है. ऐसे में अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. जिसमें कहा गया कि संपत्ति को लेकर सुनवाई करनवाले प्राधिकरण में एक अध्यक्ष व दो सदस्यों का रहना आवश्यक होता है. किंतु फिलहाल इस प्राधिकरण में विधि क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं रहनेवाले केवल एक सदस्य का ही समावेश है. ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि, एक सदस्यीय न्यायिक प्राधिकरण द्वारा भी सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया जा सकेगा. किंतु यदि आगामी 10 जनवरी तक देशमुख के खिलाफ कोई भी आदेश जारी होता है, तो वह उच्च न्यायालय के अगले आदेश के अधीन रहेगा.