महाराष्ट्र

देशमुख के आवेदन पर दो हाईकोर्ट की सदस्यीय खंडपीठ के सामने होगी सुनवाई

मनी लॉन्डरिंग मामले में ईडी के समन को रद्द करने की मांग का

मुंबई/दि.15 – मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि मनी लॉन्डरिंग से जुडे मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन को रद्द किए जाने की महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख की मांग से जुडे आवेदन पर दो सदस्यीय खंडपीठ के सामने सुनवाई होगी.
न्यायमूति एस.के.शिंदे न मंगलवार को कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट प्रशासन (रजिस्ट्री) की ओर से उठाई गई आपत्ति सही है. हाई कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से जारी एक टिप्पणी (नोट) के मुताबिक इस आवेदन पर सुनवाई खंडपीठ के सामने होनी चाहिए. पिछली सुनवाई के दौरान सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने एकल न्यायमूर्ति एस.के.शिंदे को इस टिप्पणी की जानकारी दी थी. इस पर न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा था कि पहले वे कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से उठाई गई आपत्ति को निपटायेंगे. इसके बाद आवेदन पर सुनवाई करेंगे. न्यायमूर्ति शिंदे ने कोर्ट रजिस्ट्री को खंडपीठ के सामने देशमुख के आवेदन को सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दिया. पिछली सुनवाई के दौरान देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी व अधिवक्ता अनिकेत निकम ने दावा किया था कि एकल न्यायाधीश के पास इस आवेदन पर सुनवाई करने का अधिकार है. वहीं, न्यायमूर्ति शिंदे ने इस मामले में कोई रजिस्ट्री की आपत्ति को सही माना है.

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