महाराष्ट्र

शुल्क वसूली के लिए परेशान न करें

व्यवसायिक कॉलेजों को एआयसीटीई के आदेश

मुंबई/दि.७ – अ.भा. तकनीकी शिक्षा परिषद अंतर्गत आने वाले व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों से सख्ती से शुल्क वसुली न की जाये, इसके अलावा शिक्षकों को नौकरी पर से नहीं हटाने के आदेश परिषद ने दिये हैं. जिसे लेकर परिषद के अध्यक्ष प्रा. अनिल सहस्त्रबुध्दे ने एक परिपत्रक निकाला है. इस परिपत्रक का सभी संस्थाओं ने कड़ाई से पालन करने की भी स्पष्ट जानकारी दी गई है.
यहां बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है. इस हालात में अनेक राज्यों में लॉकडाउन घोषित किया जा र हा है. इस अवधि में सभी नियमोें का पालन करना जरुरी है. इसी तरह सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों ने संस्थाओं से संबंधित छात्र, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को स्वीकार करने की भी सूचनाएं दी गई है. इसी पार्श्वभूमि पर संस्थाओं ने छात्रों को एकत्रित शुल्क भरने के लिए परेशान नहीं करने, छात्रों को तीन अथवा चार चरणों में शुल्क भरने की सहूलियत दी जाये, इसके अलावा सभी छात्रों को ई मेल के जरिए जानकारी देने की हिदायत दी गई है.

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